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हरियाणा मे निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई चार्ज नहीं ले सकते नोटिस जारी
चंडीगढ। कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते मनोहर सरकार द्वारा सभी मंडलायुक्तों को सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों द्वारा मासिक टयूशन फीस के अलावा अन्य फण्ड लिए जाने से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए निर्देश दिये गये हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को कोविड-19 के दृष्टिगत निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस से संबंधित दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए थे।
जनआजीविका पर पड़े असर को देखते हुए लिया गया है निर्णय
लॉकडाऊन के 17 मई तक बढ़ाये जाने के कारण सामान्य जन की आजीविका के स्रोतों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है और कई अभिभावक अभी फीस देने में सक्षम नहीं हैं। जिसके चलते मनोहर सरकार ने निजी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में निजी स्कूल विद्यार्थियों से मासिक आधार पर केवल ट्यूशन फीस ही लें, अन्य सभी प्रकार के फंड जैसे बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, एडमिशन फीस, कंप्यूटर फीस आदि स्थगित कर दिए जाएं।
नहीं की जाएगी फीस में वृद्धि
सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि न तो मासिक आधार पर ली जाने वाली ट्यूशन फीस में वृद्धि की जाए और न ही लॉकडाऊन की अवधि का यातायात शुल्क वसूला जाए। स्कूल यूनिफार्म, पाठ्य-पुस्तकों, कार्य-पुस्तकों, अभ्यास-पुस्तकों, प्रैक्टिकल फाईल में भी परिवर्तन न किया जाए। यही नहीं, कोई भी निजी स्कूल मासिक फीस में कोई हिडन-चार्ज नहीं जोड़ेगा।
स्कूल संचालक ना मानें तो की जाए कार्रवाई
प्रवक्ता के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा जिला के शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उक्त सभी हिदायतों का सख्ती से पालन करवाया जाए। यदि कोई निजी स्कूल इन हिदायतों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 के नियम 158 के अनुसार कार्रवाई की जाए तथा इस संबंध में निदेशालय को भी अवगत करवाया जाए। अभिभावकों द्वारा मासिक टयूशन फीस के अलावा अन्य फण्ड लिए जाने से संबंधित शिकायतों के निवारण करने के लिए राज्य के मंडलायुक्तों को निर्देश दिये गये हैं और की गई कारवाई की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजे जाने के लिए भी कहा गया है।
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